प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएम फसल बीमा योजना) किसानों के हित के लिए चलाई गई योजना है। इसके तहत किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। जिससे फसल खराब होने पर किसान को आर्थिक रूप से सहायता दी जा सके. आपको बता दें कि आए दिन किसी न किसी वजह से फसलों को काफी नुकसान होता है। चाहे वह मौसम के कारण हो, जंगली जानवरों के कारण हो या कीड़ों के हमले के कारण हो। इसका नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ता है.
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ऐसे में जिन किसानों को फसल खराब होने पर आर्थिक नुक्सान झेलना पड़ता है उन किसानो को इस नुकसान से बचाने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती रहती है. ऐसे में सरकार किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना चला रही है. ऐसे में अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास ये जानकारियां होना बेहद जरूरी है. तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा. इसमें सबसे खास बात है बैंक अकाउंट नंबर क्योंकि इस अकाउंट नंबर पर सरकारी या प्राइवेट एजेंसी द्वारा डीबीटी के जरिए पैसे जमा किए जाते हैं.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए यह दस्तावेज होना जरूरी है
पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए किसान के पास बैंक खाता , आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड आदि होना जरूरी है। इसके अलावा किसान को राशन कार्ड, खेत किराये पर लेने पर खेत मालिक के साथ हुए एग्रीमेंट की फोटोकॉपी की भी जरूरत पड़ सकती है.
फसल क्षति की जानकारी 72 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं
यदि किसी किसान भाई की फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है अथवा फसल में किसी प्रकार का नुक्सान होता है तो किसान को 72 घंटो के अन्दर नम्बर अथवा एप्प के माध्यम से सूचना देनी होती है, किसान भाई अपनी खराब फसल की सूचना मोबाइल एप्प के माध्यम से भी दे सकते है, अथवा बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर संपर्क करके भी जानकारी दे सकते है , किसान भाइयो को इन सबके अतिरिक्त अपने नजदीक मौजूद कृषि विभाग के कार्यालय में भी जानकारी देनी होती है और इसके साथ ही सम्बन्धित बैंक और जनसेवा केंद्र पर जानकारी देनी होती है.