कुसुम योजना में सोलर पंप पर मिल रही 75% तक सब्सिडी, इन किसानो को मिलेगी प्राथमिकता, अभी करे आवेदन

किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ फसलों की लागत कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध करा रही है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से देशभर में पीएम-कुसुम योजना चलाई जा रही है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर पंप पर सब्सिडी देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.

हरियाणा राज्य के इच्छुक किसान अपने खेतों में अनुदान पर सोलर पंप लगवाने के लिए 29 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार इस वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराने के लिए पहले ही आवेदन आमंत्रित कर चुकी है. ऐसे में सरकार उन किसानों को एक और मौका दे रही है जो पहले आवेदन करने से वंचित रह गए थे.

ये भी पढ़े: अपने खेत से आवारा पशुओ का भगाने के लिए अपनाए ये देसी नुस्खा, आस पास भी नहीं फटकेंगे आवारा पशु

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानो को करना होगा ये काम, जानिए क्या है नया नियम Wheat MSP

सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग करके कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर पंप स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रहा है। उपलब्ध कराया जा रहा है. बिजली आधारित कनेक्शन (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इसके लिए किसान को मौजूदा बिजली कनेक्शन सरेंडर करना होगा.

इन किसानों को सोलर पंप अनुदान हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

विभाग वर्ष 2019 से 2021 तक मौजूदा किसानों को प्राथमिकता देगा जिन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप कनेक्शन में 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए डिस्कॉम (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) को आवेदन किया था। इस वर्ष सरकार ने लाभार्थियों के चयन में परिवार की वार्षिक आय और भूमि जोत को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

ये भी पढ़े: Wheat MSP Price 2024-25 : खुशखबरी गेंहू के किसानो को मिलेगा अब बोनस देखे सम्पूर्ण जानकारी कितना और कब

सरकार ने दी जनता को बड़ी राहत, अब गैस सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी

सोलर पंप अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज

पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए किसान को निम्न कागजो की जरुरत पड़ेगी. जो इस प्रकार है:-

परिवार पहचान पत्र,
आवेदन करने वाले किसान के परिवार के नाम पर कोई सलर कनेक्शन ना हो.
आवेदन करने वाले के किसान के नाम पर कोई भी बिजली आधारित पंप ना हो.

किसान की कृषि भूमि जमाबंदी/ फर्द.

जिन गाँवों में भू जल स्तर 1000 फीट से नीचे हो

सोलर पंप पर 5 साल की वारंटी मिलेगी

योजना के तहत किसान को अपने खेत पर लगने वाले सोलर पंप पर 5 साल की वारंटी मिलेगी. इस पंप का चोरी और प्राकृतिक आपदा से 5 साल के लिए बीमा कराया जाता है। पंप लगने के बाद उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसान की होगी। बीमा क्लेम की स्थिति में किसान को 7 दिन के भीतर अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, चयनित कंपनी और बीमा कंपनी को लिखित सूचना देनी होगी. चोरी के दावे के मामले में, 7 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

सोलर पंप अनुदान के लिए कहां आवेदन करें

इच्छुक किसान जो कुसुम योजना के तहत सब्सिडी पर सोलर पंप लेना चाहते हैं, वे 29 दिसंबर 2024 तक हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharynagov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक। सोलर पंप योजना के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.hareda.gov.inकुसुम योजना से प्राप्त की जा सकती है।

ये भी पढ़े: