सोलर सब्सिडी 2024 किसान मिथियो, देश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फसल उत्पादन की लागत को कम करने के लिए सरकार सोलर पंपों पर सब्सिडी दे रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए देशभर में ‘प्रधानमंत्री कुसुम योजना’ शुरू की गई है। इसी क्रम में राजस्थान के उद्यान विभाग ने इस योजना के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए थे। ऐसे में कई किसान ऐसे हैं, जिन्होंने पोर्टल पर सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं और न ही सोलर पंप की कंपनी और पावर क्षमता का चयन किया है।
नतीजतन उनके आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। सीकर जिले के उप निदेशक उद्यान हरदेव सिंह बाजिया ने इस संदर्भ में बताया कि मार्च माह में सोलर पंप संयंत्रों के लिए चलाए गए अभियान में प्रशासनिक स्वीकृतियों के दस्तावेजों के अभाव में कुछ आवेदन पोर्टल पर ‘बैक टू सिटिजन’ कर दिए गए थे। इसके बावजूद संबंधित किसानों ने निर्धारित 15 दिन में अपने दस्तावेज अपलोड नहीं किए, जिसके कारण उनके आवेदन रद्द कर दिए गए। निरस्त सब्सिडी पर सोलर पंप के लिए आवेदन कैसे करें
पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदान की जा रही है सोलर सब्सिडी 2024
मित्रों, उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों ने पीएम कुसुम योजना के घटक-बी के अंतर्गत सोलर पंप संयंत्र लगाने के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था, उन्हें इस वर्ष मार्च माह में अभियान के तहत सोलर पंप संयंत्र लगाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी गई थीं
जबकि उनके ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच नहीं की गई थी। बाद में इन किसानों के ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करने पर उनके दस्तावेजों में कमी पाई गई। इसके कारण किसानों के ऑनलाइन आवेदन आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और फर्म का चयन करने के लिए राज किसान पोर्टल पर ‘बैक टू सिटीजन’ हो गए। जिन किसानों ने निर्धारित समय सीमा 15 दिन में वांछित दस्तावेज अपलोड नहीं किए और फर्म का चयन नहीं किया, उनके आवेदन स्वतः निरस्त हो गए।
किसानों को सब्सिडी के लिए संदेश भेजा गया है
मित्रों, निरस्त किए गए आवेदनों के किसानों को उद्यानिकी विभाग द्वारा एक और अवसर दिया गया है। इन किसानों द्वारा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और वांछित फर्म का चयन करने के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन राज किसान पोर्टल पर 5 जून से 20 जून 2024 तक पुनः खोले गए हैं। जिन किसानों के आवेदन पोर्टल पर पुनः खोले गए हैं, उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर यह संदेश भेजा गया है: “आपका सोलर आवेदन पुनः खोल दिया गया है, जिसमें वांछित दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा गया है। कृपया आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें तथा नई फर्म का चयन करें।
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किसान 20 जून तक कर सकते हैं आवेदन
मित्रों, अब बागवानी विभाग ने उन किसानों को एक और मौका दिया है, जिनके आवेदन पूर्व में निरस्त कर दिए गए थे, तथा उनके आवेदन 5 जून से 20 जून तक पुनः खोले हैं, ताकि वे वांछित दस्तावेज अपलोड कर सकें तथा वांछित फर्म का चयन कर सकें। इस संबंध में बागवानी विभाग ने उन किसानों से अपील की है, जिनके सोलर आवेदन पुनः खोले गए हैं, वे तुरन्त अपने नजदीकी ई-मित्र से सम्पर्क कर आवश्यक दस्तावेज जैसे नवीनतम जमाबंदी (जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो), भू-मानचित्र, जल स्त्रोत होने का शपथ-पत्र, पूर्व में विद्युत कनेक्शन न होने तथा पूर्व में सोलर ऊर्जा पर सब्सिडी न मिलने का शपथ-पत्र आदि 20 जून से पूर्व पोर्टल पर अपलोड करें।
साथ ही, स्वीकृत फर्मों में से किसी एक का चयन कर अपना आवेदन पुनः पोर्टल पर प्रस्तुत करें, ताकि आवेदनों पर आगामी कार्यवाही की जा सके। उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक हरदेव सिंह बाजिया ने बताया कि किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि 20 जून तक पुनः खोले गए आवेदन राज किसान पोर्टल पर जमा नहीं करवाए गए तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी किसान समय पर अपने आवेदन पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर जमा करवाएं।