Rules for Construction Near Highway : हाईवे से कितनी दूरी पर घर बनाना सुरक्षित होता है, जानिए सड़क निर्माण से जुड़े नियम

Farming Expert, New Delhi : हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। वह भी हाईवे या मुख्य सड़क किनारे। ताकि परिवहन में कोई परेशानी न हो.

कई बार देखा जाता है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई निवेश करके सड़क किनारे घर बना लेते हैं। वहीं, सड़क चौड़ी होते ही उनके घरों को तोड़ दिया जाता है.

हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें मुआवजा भी मिला. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सड़क से कितनी दूरी पर घर बनाना बेहतर है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

सड़क किनारे निर्माण से पहले दिशानिर्देश जान लें

दरअसल, सरकार ने हाईवे और सड़क किनारे निर्माण को लेकर नियम बनाए हैं. इसलिए सड़क किनारे किसी भी प्रकार के निर्माण के दौरान सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। घर बनाते समय हाइवे से कितनी दूरी रखनी चाहिए इसकी जानकारी होनी चाहिए।

क्या कहता है नियम

जानकारी के मुताबिक हर राज्य में घर की दूरी को लेकर अलग-अलग नियम हैं, आप अपने शहर के नगर निगम में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं. प्रत्येक श्रेणी की सड़क के लिए मार्ग का अधिकार निर्धारित है।

निर्धारित ऑफसेट को उसकी सीमा से बाहर छोड़कर संबंधित शासकीय विभागों से एनओसी लेकर नियमानुसार डायवर्टेड भूखंड पर आवासीय/व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा सकता है।

नेशनल हाईवे से 75 फीट की दूरी जरूरी

उत्तर प्रदेश सड़क नियंत्रण अधिनियम 1964 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग में सड़क की मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी उचित मानी जाती है।

इसके अलावा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 60 फीट और ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड में 50 फीट की दूरी पर घर बनाना बेहतर होता है। यह दूरी छोड़ने के बाद ही कोई निर्माण या बाउंड्री आदि की जा सकेगी।

हाईवे के केंद्र से 75 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं

नियमों के मुताबिक हाईवे के बीच के दोनों तरफ 75-75 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा. अगर निर्माण बहुत जरूरी है तो एनएचएआई और हाईवे मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम की धारा 42 के तहत नई व्यवस्था में यह स्पष्ट है कि राजमार्ग के मध्य से 40 मीटर तक निर्माण की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी।