मुर्गीपालन सब्सिडी 2024 : पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए किसानों को सरकार दे रही है 40 लाख रुपये, यहां करें आवेदन

मुर्गीपालन सब्सिडी 2024  – एकीकृत कुक्कुट विकास योजना: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने और रोजगार पैदा करने के लिए पशुपालन, जलीय कृषि और बागवानी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की वित्त पोषित योजनाएँ चलाई जाती हैं और उन्हें कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए अनुदान तथा बैंकों से रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इससे किसानों की लागत कम होती है और उत्पादन तथा आय बढ़ती है।

इसी कड़ी में बिहार में अंडा उत्पादन बढ़ाने और राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा “एकीकृत कुक्कुट विकास योजना” लागू की गई है. इसके तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन को बढ़ावा देकर अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है. इसके लिए पशुपालन निदेशालय की ओर से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं. पोल्ट्री फार्म खोलने के इच्छुक किसान पशु एवं मत्स्य विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं. सात निश्चय-2 के तहत “लेयर पोल्ट्री फार्मिंग” को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इस योजना के तहत कुल 1724.30 लाख रुपये खर्च करेगी.

लेयर पोल्ट्री फार्म पर अनुदान देने का उद्देश्य : मुर्गीपालन सब्सिडी 2024

एकीकृत कुक्कुट विकास योजना के अंतर्गत लेयर पोल्ट्री फार्मों पर सब्सिडी प्रदान करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन को बढ़ाना है। राज्य में अंडा उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र में 10,000 और 5,000 क्षमता के लेयर पोल्ट्री फार्मों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ अंडा उत्पादन बढ़ाना और राज्य को अंडा उत्पादन और अंडे से पशु प्रोटीन (अंडा) के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य में उत्पादन. शिक्षा एवं लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

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किसानों को कितना अनुदान दिया जाएगा?

लेयर पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अनुदान योजना के तहत पशु एवं मत्स्य विभाग ने इस वर्ष राज्य में 10,000 लेयर वाले 31 पोल्ट्री फार्म और 5,000 लेयर वाले 46 पोल्ट्री फार्म स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. जिसके तहत विभाग ने विभिन्न श्रेणी के लाभुकों को अलग-अलग अनुदान का प्रावधान किया है.

बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य विभाग द्वारा इस योजना के तहत 10 हजार एवं 5 हजार लेयर मुर्गियों की क्षमता वाले पोल्ट्री फार्म की स्थापना की लागत पर सामान्य जाति वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। खिलाने की चक्की। /अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा तथा लाभार्थी किसानों को 4 वर्षों के लिए बैंक ऋण ब्याज पर 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाएगा।

लेयर पोल्ट्री फार्म पर 40 लाख रुपये तक का अनुदान

राज्य में पोल्ट्री अंडा और मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए लेयर पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अनुदान योजना के तहत लेयर पोल्ट्री फार्म (10,000 लेयर पोल्ट्री क्षमता, फीड मिल सहित और 5 हजार लेयर पोल्ट्री क्षमता, फीड मिल सहित) की इकाई लागत के लिए 1 रु. विभाग की ओर से करोड़ रुपये तय किये गये थे. इस योजना के तहत सामान्य वर्ग को 30 प्रतिशत या अधिकतम रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

लेयर पोल्ट्री फार्म की स्थापना पर 30 लाख और अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत या अधिकतम रुपये का अनुदान दिया जाएगा. विभाग द्वारा इकाई स्थापना लागत पर 40 लाख रु. इस प्रकार, विभाग ने 5 हजार लेयर पोल्ट्री की क्षमता वाले फार्म की स्थापना के लिए लागत 48.50 लाख रुपये निर्धारित की है, जिस पर लाभार्थी को इकाई लागत पर 30 प्रतिशत या अधिकतम 14.55 लाख रुपये और अनुसूचित के लाभार्थियों को मिलेगा। जाति/अनुसूचित जनजाति को 40 प्रतिशत या अधिकतम मिलेगा। 19.40 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

मुर्गीपालन सब्सिडी 2024 के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक कागजात /पात्रता

  1. आवेदक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी
  2. फोटोकॉपी (पासपोर्ट साइज फोटो)
  3. मूल आवासीय निवास प्रमाण पत्र
  4. जाति प्रमाण पत्र (केवल एससी/एसटी वर्ग के आवेदकों के लिए)
  5. बैंक विवरण के लिए बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी
  6. पैन कार्ड की फोटोकॉपी
  7. भूमि उपलब्धता का साक्ष्य
  8. दृष्टि मानचित्र
  9. आवेदन के समय इच्छुक व्यक्ति के पास वांछित धनराशि की फोटोकॉपी होनी चाहिए।
  10. पट्टा/निजी/पैतृक भूमि के विवरण की छायाप्रति
  11. मुर्गीपालन प्रशिक्षण के प्रमाण हेतु प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

लेयर पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए आवेदन कैसे करें?

एकीकृत कुक्कुट विकास योजना के अंतर्गत लेयर पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की योजना के तहत इस वर्ष लेयर फार्म की स्थापना पर योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति पशु एवं मत्स्य विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट https: // पोल्ट्री2024 पर जा सकते हैं। .

स्वप्नरेखा. इन/फ़ाइलें/लेयर2024। पीडीएफ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक को पशुपालन निदेशालय, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आधार नंबर/वोटर कार्ड नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को उपरोक्त सभी आवश्यक दस्तावेज/संलग्नक ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसके लिए आवेदक को अपने सभी वांछित दस्तावेजों की प्रतियां स्कैन करके तैयार करनी होंगी एड पीडीएफ प्रारूप में, जिसे ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा।