पोल्ट्री फार्म योजना 2024: मुर्गीपालन के लिए मिल रहा 9 लाख रूपये का लोन, 33% की सब्सिडी मिलेगी

मुर्गी पालन हमारे देश में खेती-किसानी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इससे हजारों किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं. इस बिजनेस के जरिए कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के कृषि विभाग ने मुर्गी पालन के लिए पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 9 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया है। इसके लिए सरकार कम ब्याज और ज्यादा सब्सिडी के साथ यह लोन मुहैया कराती है.

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इस योजना के तहत पोल्ट्री फार्म की कुल लागत का 75% तक ऋण प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पोल्ट्री फार्म प्रोजेक्ट के अनुसार कुल खर्च 10 लाख रुपये है, तो इस योजना के तहत आपको 10 लाख रुपये का 75% यानी 7,50,000/- रुपये का ऋण दिया जाएगा। पोल्ट्री फार्म लोन 2024 के तहत लोन लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं, जिनका विवरण नीचे दी गई सूची में दिया गया है।

योजना की आवश्यकताएँ

पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए अधिकतम 9 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जा सकता है.
ऋण प्राप्त करने के लिए मुर्गीपालन हेतु एक निश्चित योजना का प्रारूप तैयार करना चाहिए।
पक्षियों की संख्या निश्चित की जाए।
मुर्गी पालन के लिए परमिट और दस्तावेज पूरे होने चाहिए.
यदि आपके पास पहले से ही पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय है और आप इसे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आपके पास अपने पोल्ट्री फार्म से संबंधित सभी दस्तावेज होने चाहिए।
पक्षी स्वास्थ्य संबंधी साक्ष्य
योजना के तहत केवल 75% राशि वित्तीय सहायता ऋण के रूप में दी जाती है और शेष 25% राशि व्यक्ति को स्वयं वहन करनी होती है।
पोल्ट्री फार्म लोन 2024 विवरण हिंदी में
योजना का नाम पोल्ट्री फार्म लोन 2024
मुर्गी पालन के लिए 9 लाख रुपये का लोन
ब्याज दर 10.75% से शुरू
सामान्य वर्ग को 25% सब्सिडी
अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 33% अनुदान
आवेदन मोड ऑफ़लाइन (बैंक द्वारा)
समयावधि 3 से 5 वर्ष

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पोल्ट्री फार्म ऋण ब्याज दर और सब्सिडी

मुर्गीपालन के लिए दिए जाने वाले लोन पर ब्याज दर 10.75% से शुरू होती है. सरकार ने इस लोन पर सब्सिडी का भी प्रावधान किया है. पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए दिए जाने वाले लोन पर सरकार सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 33 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है.

इस लोन की अवधि 3 साल से 5 साल तक रखी गई है, यानी आपको यह लोन अधिकतम 5 साल के लिए ही मिल सकता है। अगर किसी कारण से व्यक्ति समय पर लोन नहीं चुका पाता है तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। लेकिन 6 महीने की इस विस्तारित अवधि के लिए कुछ नियम और शर्तें बनाई गई हैं। इन शर्तों की मंजूरी के बाद ही मुर्गीपालक को यह अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए मुर्गीपालक के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए। ये दस्तावेज़ व्यक्ति और पोल्ट्री फार्म दोनों से संबंधित हैं। इन दस्तावेज़ों की जानकारी नीचे दी गई सूची में दी गई है।

ऋण आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदक व्यक्ति से संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
पोल्ट्री फार्म खोलने की अनुमति
फार्म की पूरी योजना का मसौदा तैयार करें
पक्षियों की जानकारी एवं संख्या से सम्बंधित साक्ष्य
फार्म खोलने के स्थान पर जमीनी दस्तावेज
आवेदक की आय एवं अन्य व्यवसाय से संबंधित सभी दस्तावेज
फॉर्म बनाने में हुए कुल खर्च की पूरी जानकारी
इसमें फार्म में पक्षियों के लिए दवाओं की लागत भी शामिल है।
पोल्ट्री फार्म के लिए लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया
मुर्गी पालन के लिए लोन लेने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी एसबीआई बैंक शाखा में जाएं. प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत आवेदन पत्र यहां से प्राप्त करें। आवेदन पत्र में अपने और अपने पोल्ट्री फार्म के बारे में पूरी जानकारी सही-सही दर्ज करें। – अब आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।

इसके बाद इस फॉर्म को बैंक में जमा कर दें. अब बैंक पोल्ट्री फार्म के लिए चयनित भूमि का भौतिक निरीक्षण करेगा। इसके बाद कुल खर्च का 75 फीसदी के बराबर लोन आपके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा.