सरकार ने कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए समय सीमा तय की, जानें पूरी जानकारी ; कृषि यंत्र सब्सिडी 2024

कृषि यंत्र सब्सिडी 2024 – सरकार छोटे और जरूरतमंद किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ देती है। अलग-अलग राज्यों में वहां के नियमों के मुताबिक कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। अक्सर देखा गया है कि किसानों को कृषि उपकरणों पर सब्सिडी मिलने में काफी समय लग जाता है, इसके लिए अधिकारियों का रवैया भी जिम्मेदार होता है

जिसके कारण किसानों को कृषि उपकरण अनुदान के लिए कई बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसानों को तय समय सीमा के अंदर अनुदान स्वीकृत किया जाएगा और उन्हें 85 दिनों के अंदर अनुदान राशि मिल जाएगी। इससे राज्य के किसानों को राहत मिलेगी और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर लगाम लगेगी।

कब से लागू होगा यह नियम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर दिए जाने वाले अनुदान का भुगतान आवेदन के 85 दिन के अंदर मिल जाएगा। कृषि विभाग द्वारा किसान अधिकार पत्र लागू कर दिया गया है। विभागीय साइट पर अपलोड करने के बाद इसे इस सत्र की फाइलों पर लागू कर दिया जाएगा। संबंधित कर्मचारियों को किसानों के कृषि यंत्र अनुदान से संबंधित फाइलों का तय समय सीमा के अनुसार निपटारा करना होगा।

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आवेदन के सात दिन के अंदर दस्तावेजों की होगी जांच (कृषि यंत्र सब्सिडी 2024)

कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा बताया जा रहा है कि नए सत्र से राज किसान पोर्टल पर आवेदन के 85 दिन के अंदर अनुदान जारी कर दिया जाएगा। विभाग को आवेदन के सात दिन के अंदर दस्तावेजों की जांच का काम करना होगा और उसके बाद 8 दिन में प्रशासनिक स्वीकृति जारी करनी होगी। वहीं 45 दिन के अंदर किसान को कृषि यंत्र खरीदकर कृषि पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करनी होगी। कृषि पर्यवेक्षक को 15 दिन में पोस्ट वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद जब बजट पास हो जाएगा तो 10 दिन के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा करानी होगी।

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कौन से कृषि यंत्र अनुदान के लिए पात्र हैं

राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत 20 बीएचपी से कम से 35 बीएचपी तक की क्षमता वाले सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हल/डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रिज फरो प्लांटर/मल्टीक्रॉप प्लांटर/ट्रैक्टर चलित रीपर और छेनी हल पर अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा, अन्य स्वीकृत कृषि यंत्रों पर उप मिशन कृषि यंत्रीकरण (एसएमएएम) योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार, एनएफएसएस (गेहूं एवं दलहन) योजना के तहत रोटावेटर/टर्बो सीडर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हैरो/डिस्क हल आदि कृषि यंत्रों पर एसएमएएम योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाता है।

कृषि यंत्रों पर किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत राज्य के किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को कृषि यंत्रों की लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं, अन्य किसानों को कृषि यंत्रों की लागत पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी की राशि में जीएसटी शामिल नहीं है। जीएसटी का भुगतान किसान को स्वयं करना होता है।

किसानों के बच्चों को भी मिलता है अनुदान- कृषि यंत्र सब्सिडी 2024

कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में किसान के बच्चों के लिए भी योजना संचालित है। इसमें कृषि विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत कृषि विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी में अध्ययनरत छात्राओं को हर साल 15 हजार रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए दी जाती है।

वहीं, कृषि स्नातक शिक्षा जैसे उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं श्री करण नरेंद्र व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय जोबनेर में अध्ययनरत छात्राओं को 15 हजार रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। 4/5 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष। इसी प्रकार, कृषि स्नातकोत्तर शिक्षा (एम.एस.सी. कृषि) में अध्ययनरत छात्राओं को दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इसके अलावा, कृषि विषय में पीएचडी में अध्ययनरत छात्राओं को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं।