Gehun News: जिले में चमकहीन गेहूं का भी उपार्जन होगा, मिली मंजूरी आदेश हुए जारी

राज्य में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल प्रभावित (चमक हानि) होने के कारण खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में चमक हानि को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। रबी विपणन वर्ष 2024-25 बिना मूल्य कटौती के। अधिग्रहण की अनुमति जारी कर दी गई है। यह जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती अर्चना नागपुरे ने दी.

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जारी अनुमति के अनुसार 30 प्रतिशत तक चमक हानि वाले उपार्जित गेहूँ पर किसानों को पूर्ण समर्थन मूल्य राशि तथा राज्य बोनस 2400 रूपये ($2275$125) का भुगतान किया जाये। चमक विहीन गेहूं की बोरियों को चिन्हित कर अलग से ढेर लगाना चाहिए। चमक क्षीण गेहूं की मात्रा एवं प्रतिशत की जानकारी उपार्जन केन्द्र के लॉगिन के माध्यम से पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाये।

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उपार्जन केंद्र पर कुंद गेहूं की बोरियों पर स्याही/लाल रंग (उदाहरणानुसार) से निशान लगाकर अलग से मोहर लगानी चाहिए। बोरियों पर स्याही/लाल रंग इस प्रकार लगाना चाहिए कि निशान स्पष्ट दिखाई दे। उपार्जन केन्द्रों पर चमक रहित गेहूँ प्राप्त होने पर किसानों द्वारा एकत्रित किये गये चमक विहीन गेहूँ का अलग-अलग लेबल लगाकर उपार्जन केन्द्रों द्वारा एकत्रित किये गये चमक विहीन गेहूँ के प्रतिशत का रिकार्ड भी संधारित किया जाये। उपार्जन केन्द्रों से एफएक्यू एवं चमक रहित गेहूँ का परिवहन अलग-अलग ट्रकों में किया जाये तथा प्रत्येक ट्रक चालान पर चमक रहित गेहूँ का प्रतिशत अंकित किया जाये। दोनों प्रकार के गेहूं का परिवहन एक ट्रक में नहीं किया जाना चाहिए।

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उपार्जन एजेंसी के गोदाम प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वह संग्रहण में फीका गेहूं आने पर किसानवार बोरों का परीक्षण करेगा तथा मैन्युअल एवं ऑनलाइन जारी स्वीकृति पत्र में किसानवार बोरे में बोरे का प्रतिशत भी दर्ज करेगा।

उपार्जन संस्थाओं से प्राप्त बिना ग्लेज्ड गेहूं के ट्रक चालान में बिना ग्लेज्ड गेहूं का प्रतिशत न हो अथवा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बिना ग्लेज्ड गेहूं के प्रतिशत से अधिक पाया जाए तो ऐसे ट्रकों को भण्डारण के लिए स्वीकार न किया जाए तथा वापस कर दिया जाएगा। संबंधित खरीद केन्द्रों पर। . उपार्जन संस्था के अनुसार संग्रहण हेतु प्राप्त एफएक्यू एवं गेहूँ के अलग-अलग ढेर की व्यवस्था करना भण्डारण एजेंसी के संग्रहण केन्द्र प्रभारी का दायित्व होगा। खरीद के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं.