हिट एंड रन कानून के विरुद्ध बस संचालकों की हड़ताल ; जाने आखिर क्या है हिट एंड रन कानून

हिट एंड रन कानून – देशभर के अंदर चारो तरफ वाहनों की गति धीमी सी पड गयी है . देश में लगभग सभी ड्राइवरो ने हड़ताल एक साथ की है . जिस से आम जन में भी रोष है .आखिर क्या मामला है किस वजह से कर रहे है आइये जाने आज की इस पोस्ट के अंदर

हनुमानगढ़ की भादरा में भी रही ड्राईवरो की हड़ताल

भादरा, 1 जनवरी। भादरा मुख्य बस स्टैण्ड पर से सोमवार को भारत सरकार द्वारा डाईवरो को लेकर बनाये गये काले कानून को लेकर बसो का संचालन बंद रहा। बडी संख्या मे निजी बसों के डाईवर व कंडेक्टर बस स्टैण्ड परिसर में धरना लगाये बैठे रहे। नव वर्ष पर लगने वाले गोगामेडी मेले के श्रद्धालूओं को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा।

श्रीगंगानगर से दिल्ली, नोहर से दिल्ली, हनुमानगढ़ से जयुपर, जयपुर से हनुमानगढ़ एंव चिडावा से श्रीगंगानगर जाने वाली राजस्थान परिवहन निगम की बसे भी भादरा आकर खाली हो गई। भादरा बस स्टैण्ड से चलने वाली करीबन पचास हरियाणा परिवहन निगम, चालीस से अधिक राजस्थान परिवहन निगम की बसे तथा सत्तर से अधिक चलने वाली निजी बसों का बस स्टैण्ड से संचालन पूर्णतया बंद रहा।

अचानक बंद के चलते यात्रियों का भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है, विशेष कर नये साल पर गोगामेडी आने वाले हजारो श्रद्वालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पडा है। निजी बस के चालक घासीराम ने कहा कि वह मजदूरी करते हुए अपना परिवार को पालते है भारत सरकार का डाईवरो के विरूध लाया गया कानून तूगलकी फर्मान है कानून वापस नही लेने तक आंदोलन जारी रहेगा।

किस बात का विरोध ( हिट एंड रन कानून ) ?

भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों में ‘लापरवाही से मौत’ में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है और ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो 10 साल तक की कैद व 7 लाख रुपए जुर्माना लगेगा।

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अब तक क्या कानून है?

आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), ड्राइवर की पहचान के बाद 304ए (लापरवाही से मौत) व 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत केस दर्ज होता है। इसमें दो साल सजा होती है। चालक हादसे के बाद भाग जाते थे। वाहन चालक बिना सूचना दिए भागे तो नए कानून में 10 साल जेल, जुर्माना भी

ड्राइवरों की चिंता ?

दुर्घटना के बाद वे मौके पर रहे तो भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि उन चालकों के प्रति नरमी बरती जाएगी जो पुलिस को सूचना देंगे और घायल को अस्पताल ले जाएंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान के मुताबिक, संशोधन से पहले स्टेक होल्डर्स से सुझाव नहीं लिए गए। पुलिस बिना वैज्ञानिक जांच दोष बड़े वाहन पर मढ़ देती है।

सालाना कितने मामले ?

2022 में हिट एंड रन की 47,806 घटनाएं हुईं, जिनमें 50,815 लोगों की जान गई।

• किन पर लागू होता है?

नए प्रावधान सभी प्रकार यानी दोपहिया से कार, ट्रक, टैंकर जैसे सभी वाहन चालकों पर लागू होगा।

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