मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को मंजूरी – मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में हुई। मंत्रि-परिषद ने राज्य के कृषकों/कृषक समूहों को 3 हार्स पावर अथवा अधिक क्षमता के स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु ”मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” को मंजूरी दे दी है। यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत पहले वर्ष में 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है.
योजना के तहत कृषकों/कृषकों के समूह को 3 हार्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए वितरण कंपनी 11 केवी लाइन को अधिकतम 200 मीटर की दूरी तक विस्तारित करेगी और एक वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी और 11 केवी लाइन का विस्तार करेगी। . केबल के माध्यम से लाइन डाली जाएगी। विद्युत अधोसंरचना विकास लागत का केवल 50 प्रतिशत संबंधित किसान/किसानों के समूह द्वारा वहन किया जाएगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत राशि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन की जाएगी। योजना के तहत समस्त सामग्री सहित अधोसंरचना विस्तार का कार्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा पंप कनेक्शन के लिए लगाई गई लाइनों, ट्रांसफार्मर आदि का रखरखाव और वितरण कंपनी के द्वारा किया जाएगा।
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पहले वर्ष के लिए इतने सारे लक्ष्य
इस योजना के तहत पहले वर्ष में 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है. योजना के तहत कृषकों/कृषकों के समूह को 3 हार्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए वितरण कंपनी 11 केवी लाइन को अधिकतम 200 मीटर की दूरी तक विस्तारित करेगी और एक वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी और 11 केवी लाइन का विस्तार करेगी। . केबल के माध्यम से लाइन डाली जाएगी।
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आधी लागत पर काम हो जायेगा
विद्युत अवसंरचना विकास लागत का केवल 50 प्रतिशत संबंधित किसान/किसानों के समूह द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और 10 प्रतिशत राशि विद्युत वितरण कंपनी वहन करेगी।
सारा काम और मेंटेनेंस कंपनी करेगी
इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके तहत सभी सामग्रियों सहित बुनियादी ढांचे के विस्तार का काम बिजली वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा पंप कनेक्शन के लिए लगाई गई लाइनों, ट्रांसफार्मर आदि का रखरखाव भी वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा।