बोरिंग सब्सिडी 2024 – इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा क्रमशः रूपये 5000.00 एवं रूपये 7000.00 निर्धारित है। सामान्य लाभार्थियों के लिए भूमि धारण सीमा 0.2 हेक्टेयर निर्धारित है। सामान्य श्रेणी के कृषकों को अपने बोरिंग पर पम्प सेट लगवाना अनिवार्य नहीं है, परन्तु पम्प सेट क्रय कर स्थापित करने पर लघु कृषकों को अधिकतम रू0 4500.00 एवं सीमांत कृषकों को रू0 6000.00 का अनुदान अनुमन्य है।
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अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए अनुदान बोरिंग सब्सिडी 2024
अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा 10000.00 रुपये निर्धारित है। न्यूनतम होल्डिंग सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है और पंपसेट स्थापित करने की कोई बाध्यता नहीं है। रुपये की सीमा के भीतर बोरिंग से धनराशि शेष रहने पर रिफ्लेक्स वाल्व, डिलीवरी पाइप, बेंड आदि सामग्री उपलब्ध कराने की अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध है। 10000.00. पम्प सेट स्थापित करने हेतु अधिकतम रू0 9000.00 का अनुदान अनुमन्य है।
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पानी की बर्बादी रोकने एवं सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए वर्ष 2012-13 से एचडीपीई पाइप के लिए अनुदान, कुल लक्षित लाभार्थियों में से 25 प्रतिशत को न्यूनतम 30 मीटर से अधिकतम 60 मीटर तक एचडीपीई पाइप स्थापना के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 3000.00 तक अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। किसानों की मांग को देखते हुए शासनादेश संख्या 955/62-2-2012 दिनांक 22 मार्च 2016 से 110 मिमी आकार के एचडीपीई पाइप लगाने की भी अनुमति दी गई है।
पंप सेट क्रय हेतु अनुदान
बोरिंग योजना के अंतर्गत विभिन्न हार्स पावर के पंप सेट हेतु ऋण सीमा नाबार्ड द्वारा निर्धारित की गयी है, जिसके अंतर्गत पंप सेट क्रय हेतु ऋण की सुविधा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है. जिलेवार पंजीकृत पंपसेट डीलरों से नकद में पंपसेट खरीदने का भी प्रावधान है। दोनों में से कोई भी विकल्प अपनाकर आईएसआई मार्क पंपसेट खरीदने पर सब्सिडी स्वीकार्य है। योजना से संबंधित शासनादेश लिंक पर देखे जा सकते हैं तथा योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन पत्र भी लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।