किसानो के लिए खरीफ फसलो के लोन जमा करने की तारीख बढ़ी, किसानो के लिए बड़ी खबर

अल्पावधि कृषि ऋण 2024: देश में 75-80 प्रतिशत छोटे और प्रशिक्षित वर्ग के किसानों को सरकार द्वारा केसीसी (केसीसी) ऋण योजना की तरह कई अन्य वित्त पोषित (ब्याज अनुदान) मंजूरी के माध्यम से सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि वे अच्छे हों सेकी खेती कर अपनी आय उन्नत सहायक उपकरण। वहीं, किसानों द्वारा अपने लिए लिया गया यह कर्ज समय से चुकाया जाता है, इसके लिए केंद्र और राज्य द्वारा कई तरह की राहत भी प्रदान की जाती है।

व्हाट्सएप्प ग्रुप में जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

ऐसे में कई राज्य सहकारी बैंकों द्वारा संबद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बिना किसी ब्याज के अल्पावधि कृषि ऋण (अल्पकालिक कृषि ऋण) दिया जाता है। यह फ़सल ऋण सरकार द्वारा किसानों को प्रत्येक व्यवसाय और रबी सीज़न के लिए दिया जाता है, जिससे वे बिना किसी वित्तीय समस्या के आवश्यक कृषि उद्यमों के लिए फ़सल ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

ये भी पढ़े:

मध्य प्रदेश में भी अल्पावधि फसल ऋण योजना के तहत किसानों को जमीन और रबी फसल के लिए अल्पावधि फसल ऋण दिया जाता है। इस बीच राज्य के फसल ऋण धारक किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राथमिक कृषि साख संबद्ध उद्यमों द्वारा अल्पावधि ऋण की देय तिथि अब 30 अप्रैल 2024 कर दी गई है। ऋण भुगतान की तिथि पूर्व में 28 मार्च 2024 निर्धारित की गई थी। कर्ज की तारीख बढ़ने से किसानों को बड़ी राहत मिली है।

किसानों को आजीविका राहत

मध्य प्रदेश सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समितियां द्वारा मसाला सीजन 2023 के लिए कृषक ऋण की देय तिथि अब 30 अप्रैल 2024 कर दी है। पहले राज्य शासन द्वारा 2023 सीज़न में व्यापारी ऋण की अंतिम तिथि 28 मार्च तय थी। विभाग विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी आदेश में इस योजना की शेष राशि यथावत है। साथ ही अल्पावधि ऋण की देय तिथि में परिवर्तन के बीच किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करना और कृषि ऋण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, कर्ज चुकाने की तारीख भी बढ़ती जा रही है जिससे किसानों को राहत की सांस मिल रही है।

किसानों का कहना है कि इस साल प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में काफी नुकसान हुआ है और अभी भी ज्यादातर किसानों के खेत-चने और मक्के में सौंफ आदि रबी फसल कटाई का दौर जारी है। ऐसे में 28 मार्च तक किसानों के लिए कर्ज राशि का भुगतान कर पाना काफी मुश्किल था। लेकिन अब ऋण जमा होने की तारीख बढ़ने से किसानों को राहत मिलेगी। अप्रैल के मध्य तक कटाई का काम पूरा होने पर किसानों के पास उपज की राशि उपलब्ध होने पर ऋण जमा करने में आसानी होगी।

अल्पावधि ऋण योजना क्या है?

यह ऋण कम समय के लिए संपत्ति और रबी सीज़न के लिए दिया जाता है इसलिए इसे अल्पावधि ऋण भी कहा जाता है। इस योजना के तहत किसान खेती और रबी खेती के लिए आप अपनी जरूरत के मुताबिक कर्ज ले सकते हैं।

इस योजना के माध्यम से किसानों को व्यवसाय और रबी सीजन के लिए खेती के लिए अलग-अलग अवधि दी जाती है। -अन्य राशि का अल्पकालीन ऋण दिया जाता है।

शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध फ्लैट अल्पावधि फसल ऋण

प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहयोगी के माध्यम से कृषक सदस्यों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन कृषि ऋण (फसल ऋण) उपलब्ध कराया जाता है। यह कर्ज लेने वाले किसानों को हर जमीन और रबी सीजन की फसल के लिए दिया जाता है ताकि किसान अपने कृषि कार्यों में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना न कर सकें। राज्य शासन द्वारा केंद्रीय सहयोगी संस्थाओं से संबद्ध ग्राम सेवा एसोसिएट संस्थाओं के माध्यम से 1.50 लाख रुपये तक का अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाता है। किसानों द्वारा दिए गए ऋण का समय या समय से पूर्व भुगतान उन्हें राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत और भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है, जिससे किसानों को यह कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलता है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था द्वारा इसी तरह तो यह ऋण प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की रुचि दर से दिया जाता है।

अल्पकालीन फसल ऋण योजना में किसानों पर कर्ज आता है

अल्पावधि ऋण योजना के अंतर्गत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और छोटे फ़ाइनेंस बैंकों के माध्यम से किसानों को फ़सल ऋण (फसल ऋण) प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत ऋण लेने वाले किसानों के पास राज्य के पास कृषि योग्य भूमि है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों के उच्च ब्याज वाले ऋण से मुक्ति दिलाना है। क्योंकि कई बार किसान अपने कर्ज के दबाव में आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं।

इस योजना के तहत, उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार द्वारा केसीसी (केसीसी) ऋण योजना के तहत भी किसानों को प्रतिफल सीजन 7 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से अल्पावधि ऋण की सुविधा उपलब्ध है। वहीं, भारत सरकार कृषि सहायता और किसान कल्याण विभाग (डीएसआई एंड एफडब्ल्यू) एक ब्याज सबवेंशन योजना लागू कर ऋण वाली योजना को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। इसके अलावा, ऋण की शीघ्र चुकौती के लिए किसानों को अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज की छूट भी दी जाती है, जिससे ऋण की शीघ्र चुकौती के लिए किसानों को अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलती है।

फसल ऋण के लिए आवेदन कैसे करें?

अल्पकालीन फसल ऋण योजना के तहत ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य बनकर शून्य ब्याज प्रतिशत पर फसल ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है. इच्छुक किसान संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में जाकर सहकारी फसल ऋण पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया करवाकर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के इच्छुक किसान के पास संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्यता प्रमाण पत्र, किसान की भूमि और बोई गई फसल का विवरण आदि दस्तावेज होने चाहिए।