LPG सिलेंडर बुक करते वक़्त मिलता है 50 लाख का बीमा, ऐसे उठाये स्कीम का फायदा

Farming Expert, New Delhi : देश में रसोई गैस का प्लांट अब घर-घर होने लगा है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां पर एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) का छिड़काव नहीं किया जाता है.

लेकिन, आपको पता है कि आपके ऊपर 50 लाख रुपये का बीमा भी है। जैसे ही कोई ग्राहक रसोई गैस एसोसिएट की सलाह कराता है.

तो उसके परिवार को 50 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा (दुर्घटना बीमा) मिलता है। खास बात यह है कि इसके लिए उपभोक टिकट पर एक भी पैसे की प्रीमियम राशि नहीं भरनी है।

असल, कच्चे गैस में भारी गैस काफी ज्वलनशील होती है और वैज्ञानिक सावधानियों के बावजूद भी दुर्घटना होती रहती है। मछलीघर की सही जानकारी के अभाव में कई बार घर में मछली पकड़ने की घटनाएं होती हैं।

ऐसे में ग्राहक के पास दुर्घटना से हुए नुकसान की भरपाई करने का अधिकार होता है। ग्राहक को अपने परिवार के लिए 50 लाख रुपये का फ्लैट लेने का अधिकार है।

इसका लाभ किससे मिलता है

सरकारी वेबसाइट एमए चार्टजी.इन (http://mylpg.in) के अनुसार, रसोई गैस खरीदने वाले ग्राहक और उसके परिवार को कंपनी की ओर से एक मान्यता प्राप्त डेंटल कवर उपलब्ध कराया जाता है।

50 लाख का यह कवर इंश्योरेंशियल गैस लिक होना या बॅटला लास्टामेंट होना जैसे कि अवशेष के बाद परिवार को आर्थिक मदद के रूप में दिया जाता है।

इसके लिए एसोसिएट कंपनी और बीमा कंपनी में साझेदारी की गई है और बीमा कंपनी इसे भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी के साथ साझेदारी कर रही है।

इसमें पूरे परिवार का बीमा होता है, जिसमें प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपये रहते हैं।

पूरे परिवार में ज्यादातर 50 लाख रुपये रहते हैं।

अगर सिर्फ संपत्ति को नुकसान हुआ है तो 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं।

मृत व्यक्ति पर पर्सनल एक डेंटल कवर के रूप में 6 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।

इलाज के लिए मुख्य रूप से 30 लाख रुपये लगते हैं, जो प्रति वर्ष 2 लाख रुपये लगेंगे।

कैसे करना होगा स्ट्रोकलेम

दुर्घटना के बाद ब्लास्ट स्टोन में और अपने ब्लास्टर्स को इसकी जानकारी दें।

संबंधित क्षेत्र से बीमा कंपनी के कार्यालय के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच की गई।

दुर्घटना से होने की पुष्टि बीमा कंपनी को इसकी जानकारी देगी।

जांच रिपोर्ट के बाद फ़्रैटलेम फ़ाइल की आवश्यकता होगी, जिसके लिए ग्राहक को आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

ट्रकलेम के लिए पुलिस को दी गई शिकायत की प्रतिलिपि, इलाज के खर्च व बिल और होने वाली मृत्यु की स्थिति में पोर्टमॉर्टम या मृत्यु प्रमाण पत्र सहायककर रखना चाहिए।