Farming Expert, New Delhi : बजट 2024 का इंतजार है. हर बार की तरह टैक्सपेयर्स टैक्स के बोझ से राहत चाहते हैं। उम्मीद है पूरी तरह से रहता है.
देखिए ये हैं वित्त मंत्री क्या हैं। मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ खास होने वाला है या फिर टैक्स अलेक्सा जस का तस रहने वाला है। सरकार द्वारा आयकर (इनकम टैक्स) के मामले में कोई बड़ा उपहार प्रस्ताव क्या होगा? गॉडफादर का कहना है कि साल 2024 के बजट में कुछ खास हो सकते हैं.
क्योंकि, ये चुनाव से पहले का बजट है. हालाँकि, वोट ऑन अकाउंट है तो टैक्सपेयर्स की पूरी होगी या नहीं ये बात बताई गई है।
अवलोकन चर्चा ये है कि बजट 2024 में 10 लाख रुपये तक की कीमत वाले ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
बदलेगा इन्वेस्टमेंट टैक्सी?
वित्त मंत्रालय से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, टैक्सपेयर्स को राहत के लिए बजट में आयकर पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा।
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लेकिन, एक खास वर्ग वर्ग वालों को कुछ छूट संभव है। पुराने टैक्स रिजीम की बात करें तो स्थिर सिस्टम में इनकम टैक्स के कुल 5 छूट हैं। इनमें 2.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री कैटेगरी में आता है।
इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. वहीं, 5 लाख से 10 लाख की आय पर सीधे 20 फीसदी टैक्स चुकाना होता है. 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है और 20 लाख रुपये से ऊपर के इनकाउंटरों पर भी 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता है। वहीं,
नए टैक्स रिजीम में अभी तक 7 लाख रुपए तक का निर्धारित टैक्स फ्री के ऑफर में शामिल है। इसमें और बड़ी छूट दी जा सकती है.
इसे 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं होगा. नए टैक्स रिजीम को शेयर बाजार बनाने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है.
नया आयकर रिटर्न में क्या होगा?
वित्त मंत्रालय के पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए तक का बजट शामिल होगा। इसमें बदलाव की संभावना है. अभी 10 लाख तक की कीमत दो टैक्स जेनरेट में आती है। पहले 6 से 9 लाख रुपये, जिस पर 10 फीसदी टैक्स लगता है. वहीं, 9 लाख से 12 लाख जिस पर 15 फीसदी टैक्स लगता है.
ऐसे में दो टैक्सी लॉटरी से सीधे 10 लाख की कमाई की कोशिश की जा सकती है. इस पर भी 10 प्रतिशत टैक्स जमा करने की ही योजना है। इसमें 6-9 लाख रुपए वाले का बदलाव किया जा सकता है।
15 लाख की आय वाले को भी होगा फ़ायदा?
स्थिर टैक्स सिस्टम में नए रिजीम में 15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता है। मतलब अगर 10 लाख तक देखें तो 10 और 15 फीसदी की दर से टैक्स लगता है. वहीं, 15 लाख पर 20 फीसदी टैक्स है. ऐसी संभावना है कि 15 फीसदी के लड़के को खत्म कर दिया जाएगा.
10 लाख तक सीधे 10 फीसदी और 10 से 15 लाख रुपये की आमदनी पर सीधे 20 फीसदी टैक्स लगाया जाए. ऐसी स्थिति में 10 से 12 प्रतिशत युवाओं में दर्शकों को टैक्स का बोझ मिलेगा लेकिन,
10 लाख तक काफी बड़ी राहत मिलेगी। पुराने रिजीम से भी आकर्षण बनाना है। हालाँकि, बाकी इसमें छूट नहीं है।
15 लाख से ऊपर है कीमत तो कोई फ़ायदा नहीं
नया टैक्स रिजीम हो या फिर पुराना टैक्स रिजीम, दोनों में ही 15 लाख रुपये से ऊपर के हिस्सेदारों को 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता है। आने वाले दिनों में भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। इस आय वर्ग में कोई विशेष छूट देने का आशय नहीं है।