कृषि यंत्र, खुशखबरी किसानो को मिलेगी 50% सब्सिडी

नमस्कार किसान मित्रों। कृषि यंत्र पर सब्सिडी। पराली अवशेष प्रबंधन। सरकारी योजनाओं की जानकारी। Farming Xpert।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानो के हित में , विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है

। इन योजनाओं के तहत किसानों को लाभ पहुंचाती हैं।

किसानो को सस्ती दरों पर कृषि संबंधित यंत्रों को उपलब्ध करवाया जा सके। Mp (मध्यप्रदेश) सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

राज्य में बढ़ते प्रदूषण और खराब वातावरण को मध्यनजर रखते हुए,

पराली के अवशेषों को जलाने की बजाए , उनके प्रबंधन के लिए योजना को संचालित किया है।

फसल अवशेष प्रबंधन हेतु 50%सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जानेंगे सम्पूर्ण जानकारी

कृषि यंत्र पर मिलेगी इतनी सब्सिडी

रिपोर्ट्स के मुताबिक़ mp सरकार के,कृषि मंत्री मंडल ने पराली अवशेष जलाने की रिवाज़ को कम करने। के लिए, और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए “फसल अवशेष प्रबंधन” योजना का संचालन किया है।

योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों को चिन्हित कर राज्य के किसानों को , कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जायेगा। । योजना के तहत लघु किसान , सीमांत किसान, महिला , अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जायेगी।

फसल अवशेष प्रबंधन में इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

इस योजना के तहत स्ट्रा रिपर, रिपर, बाइडर, । वेलर , हैप्पी सीडर, जीरो टील,

सीड ड्रिल, रोटावेटर , प्लाऊ आदि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी।

यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के पास , ट्रैक्टर होना जरुरी।

फसल अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी पाने के लिए, किसान के पास ट्रैक्टर होना अनिवार्य है।

क्योंकि सभी कृषि यंत्र ट्रैक्टर से संचालित है। ट्रैक्टर स्वय या परिवार के सद्स्य के नाम होना चाहिए।

योजना का लाभ उठाने हेतु आवश्यक दस्तावेज

किसान का आधार कार्ड

बैक खाता यानी बैंक पासबुक की प्रतिलिपि

जाती प्रमाण पत्र

ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन

कृषि यंत्र के लिए आवेदन कब और कैसे करे

अभी तक mp सरकार की मंत्री परिषद ने, प्रस्ताव पारित किया है। जिस पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उसके पश्चात आवेदन हेतु पोर्टल चालू किया जाएगा ।

आप अपने नजकीदी सीएससी सेंटर या किसान सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे ।

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