गेहूं के रेट- आटा निर्यात में हुआ बदलाव 2023 wheat flour

गेहूं के रेट | नमस्कार किसान साथियो गेहू पर पिछले साल निर्यात पर पाबन्दी लगाई | उस के बाद गेहू के आटा निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया लेकिन गेहू के आटा को लेकर काफी बार बदलाव हुए जिनमे से कुछ बदलाव कल भी किये गए है जो आपको निचे दिए गए है |

आटा के निर्यात नियमों में संशोधन अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय अधीनस्थ निकाय विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करके अग्रिम प्राधिकार (ए ए) के अंतर्गत गेहूं आटा के निर्यात नियमों में कुछ संशोधन कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अग्रिम प्राधिकार केवल उन आटा मिलर्स एवं निर्यातकों को जारी किया जाएगा जिसका फ्लोर मिलर्स के साथ गठजोड़ (करार) होगा। [ गेहूं के रेट ]

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जाब वर्क के लिए मैन्यफैक्चर्स की सहयोग समर्थन देने हेतु यह कदम उठाया गया है। सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि अग्रिम प्राधिकार योजना (ए ए एस) के अंतर्गत कुछ शर्तों के साथ गेहूं आटे के निर्यात की अनुमति दी गई है।

इसके तहत अधिसूचना सियोन अंतर्गत गेहं का आयात की रखी गई है। घरेलू / स्वदेशी भाग से इसके लिए गेहूं खरीदना सर्वथा वर्जित रहेगा और इसके लिए केवल (SION) के के शर्त अवैधता पत्र / ए आर ओ की सुविधा उपलब्ध मामले में थर्ड पार्टी अनुमति भी नहीं दी गई है। [गेहूं के रेट]

गेहू आटा निर्यात आनुमति एवम अन्य जानकारी – गेहूं के रेट

आयात एवं निर्यात की स्वीकृति केवल ई डी आई अनुमोदित बंदरगाहों के जरिए ही होगी। निर्यात दायित्व की अवधि गेहूं के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार जारी होने के बाद 180 दिनों की होगी जिसकी गणना प्रत्येक आयात खेप को बंदरगाह से क्लीयरेंस मिलने की तिथि से की जाएगी। इस अवधि में कोई विस्तार नहीं होगा।

केवल वास्तविक उपयोगकर्ता ही इस योजना के तहत विदेशों से गेहूं का आयात कर सकेगा और आयातित गेहूं को किसी भी हालत में घरेलू बाजार में नहीं उतारेगा। सिर्फ इसकी मिलिंग होगी और उससे निर्मित आटा का निर्यात छह माह के अंदर करना अनिवार्य होगा। यदि 180 दिनों में आटे का निर्यात नहीं किया गया

अथवा निश्चित मात्रा से कम भाग का शिपमेंट हुआ तो आयातक पर आयातित गेहूं के सी आई मूल्य से पांच गुणा अधिक जुर्माना एफ का लगाया जाएगा और अनुमान्य शुल्क तथा ब्याज भी उससे वसूला जाएगा। हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर के पैराग्राफ 4.49 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे।

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