फसल बिमा अपडेट 2024 : अब किसानो को फसल बिमा करवाने के लिए लेना पड़ेगा प्रमाण पत्र

फसल बिमा अपडेट 2024 -कई फसलों का बीमा होगा। बीमा राशि काटने से पहले लेना होगा प्रमाण पत्र। ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई

श्रीगंगानगर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए श्रीगंगानगर जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए किसानों का बीमा करवाने के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड बीमा कंपनी को अधिकृत किया गया है। जिले में खरीफ में कपास, ग्वार, धान, मूंग, मूंगफली, बाजरा, मोठ व तिल की फसलों को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है।

ऋणी किसानों की इच्छा पर बीमा करवाने का निर्णय

इस योजना में फसल ऋण लेने वाले किसान, जिनकी फसल ऋण सीमा स्वीकृत हो चुकी है या ऋण वितरित हो चुका है, फसल बीमा के लिए पात्र होंगे। ऋणी किसानों के लिए यह योजना पूर्णतया स्वैच्छिक है, लेकिन इस योजना से दूर रहने के लिए ऋणी किसानों को नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से 7 दिन पूर्व (24 जुलाई तक) अपने संबंधित बैंक, वित्तीय संस्थान में इस संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें योजना में शामिल माना जाएगा।

इसे भी जाने –

फसल एवं बीमा राशि की गणना – फसल बिमा अपडेट 2024

फसल बिमा अपडेट 2024 – खरीफ 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिला श्रीगंगानगर में अधिसूचित फसलों की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि कपास के लिए 40925 रुपए, मूंग के लिए 42996 रुपए, मूंगफली के लिए 120700 रुपए, ग्वार के लिए 36978 रुपए, मोठ के लिए 20643 रुपए, धान के लिए 75676 रुपए, बाजरा के लिए 35374 रुपए तथा तिल के लिए 28899 रुपए निर्धारित की गई है। कपास की फसल के लिए कृषक अंश राशि का 5% तथा अन्य फसलों के लिए कृषक अंश राशि का 2% कृषकों से लिया जाएगा।

शेष राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समान अनुपात में वहन की जाएगी। फसल बीमा काटने से पहले संबंधित बैंक किसान से इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य लेगा कि उसने बोई गई फसल का बीमा किसी अन्य बैंक से नहीं कराया है तथा ऋणी किसान नामांकन की अंतिम तिथि (29 जुलाई 2024 तक) से 2 दिन पूर्व संबंधित बैंक को सूचित कर बीमित फसल का नाम परिवर्तित करा सकते हैं। साथ ही ऋणी किसानों का प्रीमियम उनके ऋण खातों से वसूला जाएगा।

एप के माध्यम से भी कराया जा सकेगा बीमा

गैर-ऋणी किसान एवं बटाईदार स्वैच्छिक आधार पर भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, बैंक खाता संबंधी साक्ष्य, आधार कार्ड की प्रति, अपना खाता पोर्टल से डाउनलोड की गई स्व-प्रमाणित जमाबंदी, स्व-प्रमाणित फसल बुवाई घोषणा पत्र, बटाईदार किसान का शपथ पत्र, बटाईदार किसान का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, बटाईदार किसान के स्व-प्रमाणित आधार कार्ड की प्रति आदि स्पष्ट एवं पठनीय दस्तावेजों के साथ फसल बीमा करा सकते हैं।

यह भी किया गया प्रावधान

खरीफ 2024 के लिए कपास, मूंग एवं ग्वार फसलों का बीमा जिले की सभी तहसीलों के किसान करा सकते हैं। धान की फसल का बीमा अनूपगढ़, सूरतगढ़ एवं श्रीबिजयनगर तहसीलों के किसान करा सकते हैं, बाजरे की फसल का बीमा रायसिंहनगर एवं सूरतगढ़ तहसीलों के किसान करा सकते हैं तथा मूंगफली, मोठ एवं तिल की फसलों का बीमा सूरतगढ़ तहसील के किसान करा सकते हैं।

बीमा राशि भी तय कर दी गई है – फसल बिमा अपडेट 2024

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही फसल की बीमा राशि भी तय कर दी गई है। किसान तय समय अवधि में अपनी फसल का बीमा करा लें।